कवर्धा जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण -पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पर कार्यरत सरकारी सेवकों की अब मेडिकल बोर्ड टीम करेगी पुनः शारीरिक परीक्षण जांच

कवर्धा जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण -पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पर कार्यरत सरकारी सेवकों की अब मेडिकल बोर्ड टीम करेगी पुनः शारीरिक परीक्षण जांच

कवर्धा जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण -पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पर कार्यरत सरकारी सेवकों की अब मेडिकल बोर्ड टीम करेगी पुनः शारीरिक परीक्षण जांच

कवर्धा जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण -पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पर कार्यरत सरकारी सेवकों की अब मेडिकल बोर्ड टीम करेगी पुनः शारीरिक परीक्षण जांच...

मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा द्वारा जिलाधिकारियों को  आदेश जारी 

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक writ petition (PIL)36/2023 छत्तीसगढ दिव्यांग सेवा संघ विरुद्ध छत्तीसगढ़ एवं 14 अन्य के संबंध में

कवर्धा जिले में फर्जी या गलत तरीके से दिव्यांग प्रमाण- पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी -कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र को मेडिकल बोर्ड द्वारा गलत करार दिए जाने पर ऐसे अधिकारी -कर्मचारियों को बर्खास्तगी की जायेगी बता दें बर्खास्तगी की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर नोडल (समाज कल्याण विभाग)के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जायेंगे छ.ग. राज्य शासन के द्वारा इस संबंध में सभी विभाग प्रमुख  संभागीय आयुक्त,सभी जिले के कलेक्टरों,को सभी जिले के जिला पंचायत के सीईओ को परिपत्र के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गयाहै।परिपत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन सेवा संघ विरूद्ध छ.ग. शासन व 14अन्य में पिटिशन में उल्लेखित 18शासकिय सेवक  जो की राज्य लोकसेवा आयोग एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी अन्य विभागों में कार्यरत हैं, इनके विरूद्ध आरोप है कि वे गलत या फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में आज पर्यन्त कार्यरत हैं, संबंधित विभाग के द्वारा दिव्यागता की पुष्टि के लिए पुनः मेडिकल बोर्ड से पारदर्शिता पूर्ण  निष्पक्ष जांच कराने का आदेश जारी किया गया है इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा इन 18 शासकीय सेवकों के मूल विभाग तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवा को परिपत्र जारी किया गया              मंत्रालय सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार इनके दिव्यांग प्रमाण- पत्र की पुनः जांच की जाए ..परिपत्र में बताया गया है कि 01जनवरी 2019 के बाद नियुक्त किए गए समस्त शासकीय सेवक जो दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनकी शारीरिक परीक्षण उपरांत दिव्यांग प्रमाण पत्रों की नियमानुसार मेडिकल बोर्ड से पुनः जांच कराई जाए यह की प्रत्येक विभाग या कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवक जो नियम विरुद्ध गलत तरीके से फर्जी दिव्यागता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे फर्जी दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र नियमानुसार जांच सत्यापन कर वास्तविक दिव्यांगजनों को न्याय मिल सके बता दें इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़  दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राधाकृष्ण गोपाल से चर्चा के दौरान बताया की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है जो की ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी करने वालों को बर्खास्त कर  कड़ी सजा मिले, उन्होंने बताया की 01जनवरी 2019से पहले ऐसे फर्जी दिव्यांगों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रदेश दिव्यांग संघ एक जुट हैं,,।