*रिश्वतखोरी की शिक्षा देने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईओडब्ल्यू पहुंची भाजपा*
सत्ता पक्ष के विधायक बृहस्पत सिंह खुले आम पुलिस को भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को भ्रष्ट बनाने का आपराधिक कृत्य कर रहे हैं।
*रिश्वतखोरी की शिक्षा देने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईओडब्ल्यू पहुंची भाजपा*
रायपुर। भ्रष्टाचार को समर्थन देते कांग्रेसी विधायक बृहस्पत सिंह के वायरल वीडियो को लेकर भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने ईओडब्ल्यू दफ्तर जाकर विधायक बृहस्पत सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की।भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, मीडिया सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने, विधि प्रकोष्ठ संयोजक जेपी चंद्रवंशी व सह संयोजक बृजेश पांडेय ने ईओडब्ल्यू में आवेदन दिया।
भाजपा द्वारा ईओडब्ल्यू में की गई शिकायत में कहा गया है कि सिविल लाइन रायपुर निवासी, रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के विजयनगर पुलिस चौकी प्रभारी को फोन में स्पीकर ऑन करके ये कहते बताये जा रहे हैं कि 5-7 हज़ार रुपये रिश्वत ले लो। इससे प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह इस वीडियो में रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अपराध है। सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों का काम भ्रष्टाचार को रोकना है लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक बृहस्पत सिंह खुले आम पुलिस को भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को भ्रष्ट बनाने का आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार आर्थिक अपराधों को संस्थागत रूप प्रदान कर रही है। अभी लगातार शासन से जुड़े लोगों पर Ed समेत तमाम एजेंसियों की जांच चल रही है। ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायक वृहस्पति सिह द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया जाना इकबाल ए जुर्म जैसा प्रतीत हो रहा है। आशंका यह भी है कि ऐसा बयान वह अपनी सरकार की अघोषित नीति के तहत तो नहीं दे रहे? अगर ऐसा है तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर ऐसा करना अत्यधिक गंभीर प्रकृति का अपराध है।
भाजपा ने शिकायत में कहा है कि बृहस्पत सिंह आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं। सरकारी मुलाजिमों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट इनकी प्रवृत्ति में शामिल है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के इनके कृत्य पर संज्ञान लेते हुए तत्काल इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का अपना कर्तव्य निर्वहन करें।