कार में अवैध शराब लेकर आ रहे भिलाई के शांति नगर और हाऊसिंग बोर्ड के दो तस्कर गिरफ्तार

कार में अवैध शराब लेकर आ रहे भिलाई के शांति नगर और हाऊसिंग बोर्ड के दो तस्कर गिरफ्तार

कार में अवैध शराब लेकर आ रहे भिलाई के शांति नगर और हाऊसिंग बोर्ड के दो तस्कर गिरफ्तार

कार में अवैध शराब लेकर आ रहे भिलाई के शांति नगर और हाऊसिंग बोर्ड के दो तस्कर गिरफ्तार, 30 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, दुर्ग और बालोद पुलिस ने पीछा कर धरदबोचा*
दुर्ग, 27 जून। कार की डिक्की में अवैध शराब लेकर जा रहे भिलाई के शांति नगर और हाऊसिंग बोर्ड ढांचा भवन निवासी दो आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने धरदबोचा है। इनसे कुल 30 पेटी अवैध शराब जब्त की गयी है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से अधिक बताई जा रही है।


एसपी दुर्ग शलभ सिन्हा ने बताया कि नशे के कारोबारियों पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। आज दो शराब तस्कर दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनसे बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है। आरोपियों से 2 लाख 4 हजार रूपये कीमती 30 पेटी गोवा एवं रॉयल स्टेग (कुल बल्क लीटर 268.2) अवैध अंग्रेजी शराब और चार पहिया वाहन जब्त किया गया है। ये तस्कर महंगी गाड़ियों में कांच पर काली फिल्म लगा शराब तस्करी करते थे।
सीएसपी वैभव बैंकर ने बताया कि दुर्ग और बालोद पुलिस की संयुक्त घेराबंदी से तस्करों को धरदबोचा है। मुखबीर की सूचना मिली कि थाना पुलगांव के अंतर्गत ग्राम चंदखुरी रोड से होते हुए एक सफेद कार बालोद की तरफ जाने वाली है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद पुलिस का भी सहयोग लिया गया एवं तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना स्थल पहुंच नाकाबंदी कर संदिग्ध सफेद वेगनआर कार को रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी के नहीं रूकने पर दुर्ग पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा कर गाड़ी ओव्हरटेक कर सामने अड़ा कर रोका गया और पुलिस को देख आरोपियों ने भागने का प्रयास भी किया। कार की तलाशी लेने पर डिक्की और बीच वाली सीट में 25 पेटी गोवा अग्रेजी शराब एवं 5 पेटी रॉयल स्टेग अंग्रेजी शराब मिली। जिसमें कुल 1 हजार 490 नग पौवा (268.2 बल्क लीटर) अंग्रेजी शराब एवं कार क्रमांक सीजी 04 पीडी 6063 को जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर थाना पुलगांव पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई। पकड़े गए शराब तस्कर सविंदर सिंह उर्फ गोलू पिता हरवंश सिंह (26 वर्ष) निवासी ढांचा भवन हाउसिंग बोर्ड भिलाई और गगन सिंह शेरगिर पिता स्व. गुरूमित सिंह (22 वर्ष) निवासी शांति नगर सड़क-1 सुपेला भिलाई के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।